न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह का हुआ तबादला

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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह का तबादला पटना हाईकोर्ट के एक विभाग में हुई है उन्होंने पटना जाने से पूर्व एक सेशन ट्राइल -293/22,650/24, माली थाना कांड संख्या -109/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुन्ना कुमार, आलोक कुमार, महेशी विगहा माली को भादंवि धारा -354 ए में दो साल की सजा,दो हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियुक्त मुन्ना कुमार और धनंजय पाल को भादंवि धारा -324/34 में पांच साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, घटना सूचक बबन सिंह महेशी विगहा माली ने 20/09/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने मिलकर हमारे घर के दरवाजे पर बच्ची से छेड़छाड़ किये

विरोध करने पर सुचक बबन सिंह सहित अन्य पांच को घातक हथियार से मारकर अभियुक्तों ने घायल कर दिया था,

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