प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पद के दुरुपयोग  पर सज़ा व जूर्माना

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित शौरभ ने परिवाद संख्या 693/19, विचारण संख्या -187/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चन्दन कुमार शास्त्री विच्छवे किउल लखीसराय को भादंवि धारा

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323,341,504, और 506 में क्रमश छः माह, एक माह,एक माह, तीन माह की सजा सुनाई है तथा 25 हज़ार रुपए मुआवजा अभियुक्त द्वारा परिवादी को देने का आदेश दिया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवाद दायर के समय अभियुक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे,

अपने पद के दुप्रयोग करते हुए निर्दोष धान चावल क्रय विक्रय करने वाले व्यवसायी को कालाबाजारी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के झुठे केस में फंसाया था , परिवादी रवि कुमार का बालाजी ट्रेंड्स फ़ार्म था,धान चावल क्रय विक्रय का लाइसेंस था, 19/06/19 को मां मुंडेश्वरी ट्रेंड्स कोयरी विगहा सिमरा रोड़ से 390 बोरा चावल,वार में रामाशीष प्रजापति के यहां से 75 बोरा चावल और शिवगंज बाजार से 1200 बोरा चावल लोड किया,

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सभी हाथ सिलाई थे, अभियुक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने 477 बोरी चावल पकड़ कर जप्त कर ली, ड्राइवर और परिवादी से गाली गलौज करते हुए मारपीट किया तथा ट्रक और माल सड़ा देने की धमकी दी, न्यायालय में परिवादी

अपने उपर लगे आरोप के बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका, अभियुक्त पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर पद और प्रतिष्ठा का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ऐसा कांड किया, न्यायालय ने कहा कि सरकारी सेवक का आमजन के साथ ऐसा कृत्य अशोभनीय है इस लिए परिवीक्षा का लाभ नहीं दी जा सकती,

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