व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन की अदालत ने हत्या के प्रयास में 8 अभियुक्तों को सुनाई तीन साल की सजा, लगाया दस हजार जुर्माना

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औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालयके एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह की अदालत ने टंडवा थाना कांड संख्या -42/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी 08 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त गुप्तेश्वर पासवान, कन्हाई पासवान, उपेन्द्र पासवान, जयराम पासवान, राजकुमार पासवान, रंजीत पासवान, विक्रमा पासवान विशुनपुर

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टंडवा को भादंवि धारा -307/149 में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना सुनाई है तथा भारतीय दंड विधान की धारा -504/149 में दो साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मनोज पासवान विशुनपुर टंडवा ने 21/ 09/ 15 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्तगण श्मशान घाट

से बालू का अवैध कारोबार करते थे, 21/09/15 को ग्रामीणों के विरोध करने पर धारदार हथियार से अभियुक्तों ने बालेश्वर यादव,मधु यादव, दिलीप यादव को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अभियोजन की ओर से इस वाद में डॉ,आई. ओ. सहित नौ गवाही हुए थे, अभियुक्तों को 02/07/24को इस जुर्म में दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया गया था।

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