वाद के आदेश के अनुपालन न होने पर ओबरा थानाध्यक्ष को शोकोज

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औरंगाबाद।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद ने एक वाद के आदेश के अनुपालन न होने पर कार्रवाई की है, जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने परिवाद संख्या

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-113/23 में सुनवाई करते हुए कहा कि विपक्षी के अनुपस्थित पर वारंट के बाद 02/05/24 को गैर-जमानती वारंट जारी किया था परंतु इसके अनुपालन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं

किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि थानाध्यक्ष ओबरा को आदेश दिया गया है कि 07 दिन के अंदर उपभोक्ता अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें,

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