औरंगाबाद। जिले में हीटवेव क प्रकोप को देखते हुए रविवार की दोपहर जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद ने अपने कोर्ट के द्वारा निकाले गए पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए जिले के सभी प्रकार के निजी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य को 24 जून 2023 तक पूर्णत: बंद रखने का आदेश निर्गत किया है।
जिला दंडाधिकारी के इस आदेश की प्रति सदर एवं दाउदनगर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी,प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी प्रेषित किया जा चुका है।
गौरतलब है कि इसके पूर्व जिला दंडाधिकारी 19 जून से 24 जून तक सभी विद्यालय को पूर्वाह्न 9:30 तक ही कक्षा संचालन करने का आदेश निर्गत किया गया था। लेकिन जिले में हिट वेब के असर को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधित कर नए आदेश जारी किया हैं।