शनिवार 31 अगस्त 2024 को जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में अपने कार्यालय कक्ष में जिला अनुकंपा समिति की एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा अनुकंपा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत नियुक्ति से संबंधित विभागीय निदेश से सभी सदस्यों एवं पदाधिकारीयों को अवगत कराया गया।
तत्पश्चात औरंगाबाद जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा अवधि की मृत्यु के उपरांत सरकारी परिपत्रों एवं राज्यादेशों के आलोक में जिला अनुकंपा समिति औरंगाबाद के विचारार्थ विभिन्न कार्यालय विभागों से प्राप्त अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधित 07 विभिन्न विभाग/कार्यालय से आवेदन पत्र एवं अभिलेखों का उपस्थित किया गया।
बैठक में अनुकंपा समिति द्वारा समीक्षा के उपरांत पाया गया कि सभी आवेदक शैक्षणिक योग्यता तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता रखते हैं। फलत: अनुकंपा समिति द्वारा सर्व समिति से आवेदक को संबंधित विभाग में समूह ग /घ के पदों पर नियुक्ती हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय अनुकंपा समिति के द्वारा चयनित एवं अनुशंसित आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र शपथ पत्र की सत्यता एवं प्रामाणिकता के सत्यापन का दायित्व संबंधित नियुक्ति प्राधिकार की होगी क्योंकि अनुकंपा चयन समिति द्वारा संबंधित विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र/पत्रों के साथ प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया है प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने की पहले पदाधिकारी से अनुकंपा समिति द्वारा नहीं कराया गया है।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मृत्त सरकारी सेवक की नियुक्ति नियमित थी अथवा नहीं. इस सम्बंध में सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रधान द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित अनुशंसा को ही आधार माना गया है। उनके द्वारा अंकित अनुशंसा में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है, जिसके फलस्वरूप चयन में भविष्य में त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसके लिए आवेदन पत्र में गलत सूचना अंकित करने वाले पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगे।
सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय में चल रहा हो या आवेदक आपराधिक मुकदमा में सजा के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के योग्य नहीं हो और इस तथ्य को छिपाकर आवेदन पत्र अनुशंसित कर भेजा गया हो. तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति के चयन में किसी त्रुटि के लिए अनुशंसा करने कले कार्यालय प्रधान जिम्मेवार होगे। इसी प्रकार मृत सरकारी सेवक के आश्रित के सही पहचान के लिए भी आवेदन को अनुशंसित करने वाले पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि मृत सरकारी सेवक की सेवा स्थायी होने तथा नियमित नियुक्ति होने या नहीं होने, शैक्षणिक योग्यता, उस एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों का पूर्ण सत्यापन कराकर संतुष्ट होने के उपरात ही नियुक्ति की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर जिला अनुकम्पा समिति, औरंगाबाद किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगी। इसके अतिरिका नियुक्ति सम्बंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की जयाबदेही नियुक्ति प्राधिकार की होगी।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित आवेदक की नियुक्ति का मुख्य दायित्व मृत सरकारी सेवक के सभी आश्रितों का भरण-पोषण करना है। यदि चयनित आश्रित नियुक्ति के उपरांत अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करते हैं. तो उनकी नियुक्ति रदद करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकार को होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्रों में अंकित तथ्य यदि
गलत पाया जाता है, तो भी नियुक्ति रदद् कर दी जायेगी।
उक्त बैठक में अपर समाहर्ता श्री ललित भूषण रंजन,स्थापना उपसमाहर्ता इफ्तेखार अहमद, सदर एसडीओ श्री संतन कुमार सिंह, सदर डीसीएलआर श्री श्वेतांक लाल, वरीय उपसमाहर्ता श्रीमती रत्ना प्रियदर्शनी तथा अन्य समिति के सदस्य मौजूद रहे।