अपहरण के मामले में चार दोषी करार सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 10/12/2024 निर्धारित

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालयमें एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने जम्होर थाना कांड संख्या -101/95 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को हत्या के इरादे से अपहरण के आरोप में दोषी ठहराया है, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त रामवचन पाल,अनील सिंह, राजेश पासवान और मुनारिक राम को भादंवि

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धारा 364 ए दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 10/12/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक गुप्तेश्वर सिंह ने 24/07/95 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि महथु में ईट-भट्ठा था उसका देखभाल लड़का उमेश कुमार करता था एक आदमी आकर बोलता है कि ओबरा थाना के छोटा बाबू बुला रहे हैं हम अपने लड़के के साथ सरसोली ग्राम पहुंचे तो एक जीप पिछे से आई और

अभियुक्तगणों ने दोड़कर हमलोग को पकड़ लिया हाथ पिछे से बांध कर कहा कि आपसे पैसा मांगे थे सो क्यों नहीं दिया, मारपीट करते हुए एक कागज पर लिखकर लिया कि अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर पचास हजार रुपए नहीं दिया तो उमेश कुमार के मौत के जिम्मेदार गुप्तेश्वर सिंह होंगे, गुप्तेश्वर सिंह ने जिसकी लिखित

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जानकारी ओबरा थाना के दरोगा अरबिंद कुमार को दिया, अधिवक्ता ने आगे बताया कि आज सभी अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है,अभियुक्तों पर आरोप गठन 20/04/97 को हुई थी,इस वाद के एक अभियुक्त कपुर धोबी देवरिया का मृत्यु हो गई है और एक अभियुक्त रामवचन सिंह का वाद पृथक चल रहा है।

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