नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दोषी करार

1 Min Read
- विज्ञापन-

औरंगाबाद,व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने सलैया थाना कांड संख्या -47/18, पोक्सो जी आर नं-17/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त श्रवण कुमार महेशपुर सलैया को नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का आरोप में दोषी करार दिया,स्पेशल पीपी शिवलाल

- Advertisement -
Ad image

मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा -366,376 और पोक्सो एक्ट कि धारा 04 में दोषी ठहराया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -27/01/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने बताया कि 31/08/18 को नाबालिग लड़की रात्रि में घर से गायब हो गई,घर के आसपास पुछताछ से पता चला कि अभियुक्त ने

बहला फुसलाकर कर बिहार से गुजरात ले गया, गुजरात में ज़बरदस्ती सम्बन्ध बनाया, लड़की से परिजनों के मोबाइल से सम्पर्क के बाद लड़की करवंदिया सासाराम आई जहां से सलैया पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर सलैया थाना लाई थी,अभियुक्त के दोषी ठहराए जाने के बाद बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, दोषी ठहराए जाने के बाद अभियुक्त चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा

- Advertisement -
KhabriChacha.in
Share this Article

You cannot copy content of this page