औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को श्रीकान्त शास्त्री (भा०प्र०से०) जिला पदाधिकारी औरंगाबाद की अध्यक्षता में NCORD से संबंधित जिलास्तरीय समिति की बैठक आहुत की गई
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा शहर में ब्रिकी हो रहे प्रतिबंधित कोडिन बेस्ड कफ सीरप के सैंपल की जाँच कराते हुए उसके ब्रिकी का आधार स्पष्ट होते हुए उक्त दिशा में भी अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश औषधी निरीक्षक, औरंगाबाद को दिया गया।
मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के निमित्त पूर्व के कांडों में आरोपित / संदिग्ध गिरोह की सूची तैयार उन पर कड़ी नजर एवं निगरानी रखने, आवश्यकतानुसार उस पर द०प्र०सं० की धारा 107, 116 (3) 113 के तहत् Bound Down की प्रभावी कार्रवाई करने तथा उक्त अपराधियों का लिंकेज जहाँ-जहाँ है वहीं सघन छापेमारी एवं चेकिंग अभियान चलाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को दिया गया।
कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी कार्यालय/भवनों, पार्क अस्पताल, विद्यालय में धुमपान निषेध है। शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के अन्दर भी तम्बाकू उत्पाद बेचना वर्जित है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने हेतु उक्त दिशा में भी अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को निदेश दिया गया।
Repeat offender से संबंधी मामले में धारा-110 के तहत कार्रवाई करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को दिया गया। सभी थानाध्यक्ष, औरंगाबाद को लगातार छापामारी, करने हेतु निदेश दिया गया।
उक्त बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीमती रुचि सिंह, अपर समाहर्ता श्री ललित भूषण रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी औषधि निरीक्षक एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे.