औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट इसरार अहमद ने एक परिवाद संख्या -370/04 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शक्ति कुमार ने बताया कि अभियुक्त सुखदेव यादव गुरारू, अशोक यादव, प्रसिद्ध यादव, सत्येन्द्र यादव, विपुल यादव
अब्दुलपुर रफीगंज को भादंवि धारा -447 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है, तथा एससी-एसटी एक्ट में छः महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियोगी शांति देवी अब्दुलपुर रफीगंज ने दो दशक पूर्व 10/05/04 को मुख्य
न्यायिक दंडाधिकारी औरंगाबाद के न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग दायर किया था जिसमें कहा था कि जातिसूचक शब्द उच्चारण करते हुए अभियुक्तों ने झोपड़ी कबाड़ दिया था दिवाल तोड़ दिया था और पुनः न बसने की धमकी दी थी