अफीम डोडा तस्कर को एनडीपीएस एक्ट में चार साल सश्रम कारावास की सजा

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट इसरार अहमद ने बारूण थाना कांड संख्या -117/22,जी. आर-13/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त बलजीत सिंह पावरझांगी गुरदासपुर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न

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धाराओं में 22/05/25 को दोषी ठहराया गया था सज़ा के बिन्दु पर अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में चार साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बुजुर्ग और पारिवारिक जिम्मेदारियां दिखाते हुए कम से कम सज़ा की मांग किया स्पेशल पीपी ने एन.

एच. टु पर गैरकानूनी व्यापार और तस्करी के लिए अधिकतम सज़ा की मांग किया, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज प्रथम ने सज़ा सुनाई, अधिवक्ता ने आगे बताया कि बारूण थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि जोगीया एन एच टु पर खालसा लाइन होटल के संचालक बलजीत सिंह मादक पदार्थ बेचता है,

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सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने 25/03/22 को छापेमारी किया और संचालक बलजीत सिंह को 29 किलो डोडा चूरा पोश्ता सुखा टिकीया कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया, अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी।

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