दूसरी बार शराब पीने के मामले में पकड़े जाने पर एक साल की हुई सजा

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औरंगाबाद।उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश प्रथम ने बुधवार को नवीनगर थानांतर्गत भुसौली साकीन निवासी आरोपी मिठु कुमार को कुटुम्बा थाना काण्ड संख्या 242/22 में दोबारा शराब सेवन करने के जुर्म में एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बहस की थी।

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विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह ने बताया की 19 फरवरी 2023 को नवीनगर थाना के एसआई प्रणव कुमार ने उक्त आरोपी को भुसौली गाँव के नहर के पास शराब के नशे में उसे गिरफ्तार किया था। दूसरी बार शराब पीने के मामले में पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 4 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी।

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