यौन शौषण के मामले में एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को दस साल की सज़ा

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प्रतीकात्मक तस्वीर

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट सुनील कुमार सिंह ने गोह थाना कांड संख्या -53/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अभय कुमार को सज़ा सुनाई ह।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त अभय कुमार रफीगंज रोड गोह को 13/02/24 को दोषी ठहराया गया था आज़ सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी।

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स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी 07/09/21 को पीड़िता ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने दो साल से प्रेम संबंध के बाद शादी के झांसा देकर पिछले छः माह से शारीरिक संबंध रखा , फिर शादी से इंकार कर गया।

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