के के पाठक के खिलाफ परिवाद दायर, DM और DEO को भी बनाया गया आरोपी

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मुजफ्फरपुर। बिहार में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है। पुरा बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर में लू लगने से एक शिक्षक की मौत हो गयी है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के साथ-साथ डीएम सहित तीन पदाधिकारियों पर मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इस पूरे मामले पर शिक्षक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग की हठधर्मिता की वजह से ही शिक्षक डॉ. अविनाश कुमार अमर की मौत हुई है।

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इस भीषण गर्मी और लू के दौरान भी बिहार में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। लू लगने से शिक्षक की मौत पर सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को परिवाद दायर कराया गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक निवासी मृत शिक्षक के रिश्तेदार परितोष कुमार ने परिवाद दायर कराया है। इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक, डीएम सुब्रत कुमार सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह को आरोपित बनाया गया है।

बताया जा रहा है औराई प्रखंड के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 55 वर्षीय डॉ अविनाश कुमार अमर जो एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मूल रूप से शिक्षक हथौड़ी थाना के नरमा कफेन गांव के रहने है।

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माता-पिता की देखभाल के लिए शहर में रहते थे। उनके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री हैं। शिक्षक की पत्नी सीतामढ़ी जिले में बाल विकास परियोजना में पर्यवेक्षिका है। हर रोज की भाती वह अपने स्कूल से छुट्टी के बाद अपने आवास पर जाने के लिए सिकंदरपुर लौट रहे थे।

उस दौरान मेडिकल ओवरब्रिज पर तबियत बिगड़ने लगी। जिसके बाद उन्होंने अपने सहकर्मियों को सूचना दी। सहकर्मी उन्हें एसकेएमसीच ले गये। आइसीयू में एडमिट करवाया गया। ईलाज के बाद भी उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

इस परिवाद में रिश्तेदार परितोष कुमार ने बताया है कि ”उनके बड़े बहनोई डॉ. अविनाश कुमार अमर (55) औराई प्रखंड के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 2014 से इतिहास के नियोजित शिक्षक थे। गलत नीति और आदेश के कारण इस भीषण प्रचंड गर्मी में भी बिहार के सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया गया,

जिसके कारण उनके बहनोई सिकंदरपुर स्थित अपने घर से बाइक आवास पर लौट रहे थे। इस बीच तेज धूप के कारण उन्हें लू लग गयी, जिसकी वजह से वे गिर गए। आनन-फानन में उन्हें SKMCH लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गयी।

वही अधिवक्ता रामाशंकर सिंह ने बताया परिवादी परितोष कुमार जो लेनिन चौक निवासी हैं। जिन्होंने परिवाद दायर किया है। जिसमें ACS केके पाठक जिलाधिकारी सुब्रत सेन जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय पर धारा 302.120बी के तहत परिवाद दायर किया है। जिनके ऊपर तुगलकी फरमान जारी करने और हत्या कि जिम्मेवार ठहराया है।

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