10 मई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों का बढ़कर-चढ़कर करायें निस्तारण 

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राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम निस्तारित वादों से भाईचारे को मिलता है बढ़ावा सचिव,तान्या पटेल

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औरंगाबाद,जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तान्या पटेल 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी अन्तिम चरण में है। उन्होंने जिलावासियों से अपील किया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने सुलहनीय वादों का बढ़कर-चढ़कर निस्तारण करायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो वाद निस्तारित होतंब है उसे परिवार के साथ-साथ

समाज में भी भाईचारे की भावना प्रबल होता है। सचिव ने दिनांक 10.05.2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा –निर्देश कार्यालय कर्मियों को देते हुए कहा कि कोई भी पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व भी कार्यालय में आते हैं तो उनसे सम्बन्धित वाद में प्री -काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया किया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उनका वाद निस्तारण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।सचिव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण

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और दूर-दराज के क्षेत्रों में हो रहा है और इसमें और गति लाया जाना आवष्यक है। सचिव ने कहा कि आज की समय में सोसल मिडिया, प्रेस, तथा अन्य मिडिया का प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जिसके लिए आवष्यक सहयोग लें एवं उनके द्वारा मीडिया बन्धुओं से भी यह अपील किया गया है कि लोगो का लाभ एवं वादमुक्त समाज निर्माण हेतु मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। अतः वे भी अपने-अपने स्तर से जितना हो सके लोगो को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से

अपने वादों का निस्तारण हेतु जागरूक करें साथ ही जिले के आम जनों से भी अपील किया है कि वे ज्यादा-से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करायें अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सोसल मीडिया अथवा किसी भी स्तर से सम्पर्क स्थापित करें। दिव्यांगता प्रमाणीकरण करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से अच्छादित करने हेतु आयाजित किया जायेगा दिव्यांगता पहचान शिविर सचिव,।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, तान्या पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देश का अनुपालन जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय अनुश्रवण समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उनके दिव्यांगता प्रमाणीकरण करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से अच्छादित करने हेतु दिनांक 05 मई से 15 मई, 2025 के बीच दिव्यांगता पहचान शिविर (कैंपों) का आयोजन प्रत्येक प्रखण्डों में किया

जायेगा जिसके लिए पारा विधिक स्वयं सेवक के माध्यम से इस हेतु प्रचार-’प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा। सचिव द्वारा बताया गया कि चिन्ह्ति बच्चों में दिव्यांगता की प्रतिशत की जाॅच के लिए सिविल सर्जन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया जायेगा उसके पश्चाम् दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड भी जारी किया जायेगा। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि हितधारक विभागों की भागीदारी, सहयोग सुनिश्चित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

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