औरंगाबाद।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा 20 साल पुराने मामले में पीड़िता को प्रदान किया गया 06 लाख का मुआवजे से सम्बन्धित चेक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीमति तान्या पटेल के द्वार मोटर दुर्घटना वाद संख्या 24/2005 में मृतिक सरजू प्रसाद की पत्नी सरस्वती देवी ग्राम- वाजिदपुर, रफीगंज, को 06 लाख का चेक प्रदान किया गया। सचिव द्वारा बताया गया की
उक्त घटना 20 वर्ष पहले दिनांक 23.05.2005 को शिवगंज रोड में धावा नदी के पास मार्शल गाड़ी संख्या एच आर 20 ई 8905 के ड्राइवर द्वारा लपरवाही से धक्का मार कर पलट गया था जिसके चलते इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया था। जिसके लिए रफीगंज थाना कांड संख्या 82/05 जिला खन्ना पंजाब दर्ज किया गया था|
उक्त घटना से सम्बन्धित मोटर दुर्घटना वाद को दिनांक 8-03-2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था| चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को
बैक में जमा करायें जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है|