औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दयाल ने बारूण थाना कांड संख्या -316/21 ,जी आर -1786/21,टी आर 1254/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधीन बंदी अभियुक्त अविनाश कुमार और विशाल यादव जुराबगंज कटिहार को आर्म्स एक्ट में सज़ा सुनाई है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि दोनों काराधीन अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, आर्म्स एक्ट की धारा 26 और 35 में भी यही सज़ा सुनाई गई है तथा एक अन्य अभियुक्त
मंडल बंजारा का आज़ अनुपस्थिति पर बंधपत्र विखंडित कर वारंट जारी किया गया है अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी 18/09/21 को दर्ज कराई गई थी जिसमें तीनों अभियुक्तों पर आरोप था कि बारूण रेलवे ब्रिज के नीचे पुलिस चेकिंग के दौरान एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों काराधीन बंदी अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जाने के पश्चात जेल भेज दिया गया है।