अपहरण मामले में सात साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार वन ने हसपुरा थाना कांड संख्या -13/87 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्त अजय सिंह, विजय सिंह,ग्राम जैतपुर,थाना हसपुरा को भादंवि धारा -364/34 में सात साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। लोक अभियोजक ने बताया कि चार आई विटनेस सहित आठ गवाही हुई थी, अपहरण के वाद सूचक राजकुमार सिंह जैतपुर, हसपुरा ने 16/02/87 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप पत्र न्यायालय में 26/04/87 को प्रस्तुत किया गया था और अभियुक्तों पर आरोप गठन 10/08/89 को हुई थी।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने

बताया कि अभियुक्तों को भादंवि धारा -364/34 में 22/03/25 को दोषी ठहराया गया था। आज़ सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त 65 और 70 साल के बुजुर्ग है। पहली अपराध है और ट्रायल के दौरान लम्बी अवधि तक जेल में बंद रहे हैं इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए।

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अभियोजन पक्ष ने कहा कि पांच साल के लड़का के अपहरण के अपराध की गम्भीरता देखते हुए अधिकतम सज़ा सुनाई जाए। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात प्रधान जिला जज ने सज़ा सुनाई।

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