औरंगाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई एक कंटेनर से 31मवेशियों के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार 

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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 1960 के धारा 11 के तहत मामला दर्ज 

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                        राजेश मिश्रा 

औरंगाबाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस नें बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 31 मवेशियों के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा के तहत प्राथमिक की दर्ज करते हुए न्यायिक विरासत में भेज दिया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार बारुण थाना को सूचना मिली कि वाहन संख्या UP AT2243 एक कंटेनर में मवेशियों को भरकर पश्चिम बंगाल बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते हीं पुलिस हरकत में आई और सूचना के सत्यापन के लिए जैसे ही बरुण ब्रिज के पास पहुंची तो पाया की एक कंटेनर बहुत तेजी से औरंगाबाद की तरफ जा रही है।

बारुण थाना के पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को पीछा किया गया पुलिस को अपनी और आते देखकर पशु तस्करों के द्वारा कंटेनर वाहन की रफ्तार और तेज तेज कर दी गई और खतरनाक तरीके से वहां भगाते हुए अचानक पटना रोड में तस्करों के द्वारा कंटेनर को मोड़ दिया गया।

उसके बाद पुलिस को शक और यकीन में बदल गया, तत्पश्चात दाउदनगर थाना को सूचित किया गया जिस पर दाउदनगर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भखरूआ मोड़ पर जाम लगाकर कंटेनर को पकड़ लिया गया। जप्त किए गए कंटेनर से कुल 31 मौसियो के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।

जिसमें मोहम्मद वसीम, दिनेश कुमार, मोहम्मद सारीक, मोहम्मद माजीद, राजा बाबू,गुलाम वाहिद सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले को गिरफ्तार कर दाउदनगर थाना कांड संख्या206/24 दिनांक 5/5/2024 भारतीय दंड विधान की धारा

279.379.413.414.429 एवं 120बी तथा बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 की धारा 3.4 तथा 4V एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत प्राथमिक की दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

 

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