भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए डीएम ने औरंगाबाद के सभी विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधि के समय में किया परिवर्तन

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औरंगाबाद। जिले में तापमान के कहर और उससे होने वाली हानियों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के न्यायालय से जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के वर्ग संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित की हैऔर इससे संबंधित एक आदेश भी जिला शिक्षा पदाधिकारी,शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद एवं दाउदनगर, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है।

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जिला दंडाधिकारी द्वारा निकाले गए आदेश में वर्णित है कि जिले में वर्तमान में अधिक तापमान होने के कारण गर्म लू एवं हवाएं चल रही है। जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

साथ ही जिले के सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु समयावधि निर्धारण के क्रम में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यथाविहित प्रति सप्ताह 45 घंटे की न्यूनतम कार्य घंटे के आधार पर प्रतिदिन न्यूनतम 7:30 घंटे की अवधि रखा जाना आवश्यक है।

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अतः मैं श्रीकांत शास्त्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत औरंगाबाद जिला के सभी निजी विद्यालयों(प्री स्कूल सहित) में वर्ग पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 6:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 के बीच तथा वर्ग 6 से वर्ग आठ तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 6:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित किया जाने का आदेश जारी करता हूं।

12:00 बजे मध्यान्ह के उपरांत शिक्षक अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1:30 बजे अपराह्न तक विद्यालय से प्रस्थान कर सकेंगे। यह आदेश दिनांक 27.4.2024 से लागू होगा एवं अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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