छेड़खानी में दो आरोपी को पांच साल कारावास, की सजा

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औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालयमें एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने के दोनों आरोपी विशाल कुमार और कुंदन कुमार सुन्दर गंज रिसियप को भादंवि धारा और पोक्सो एक्ट में सज़ा और जुर्माना सुनाई है।

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स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्तों को भादंवि धारा 323 में एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, धारा 354 में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी।

धारा 452 में पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, धारा 456 में तीन साल की सजा,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, और 8 पोक्सो एक्ट में चार साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी।

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सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, दोनों अभियुक्तों को 03/02/24 को निर्णय पर दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था,

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