एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट इसरार अहमद ने बारूण थाना कांड संख्या -117/22, जी. आर-13/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को मादक पदार्थ तस्करी में दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त

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बलजीत सिंह पावरझांगी गुरदासपुर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में आज दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -31/05/25 निर्धारित किया गया है, अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से जमानत नहीं मिली है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि जोगीया एन

एच टु पर खालसा लाइन होटल संचालक बलजीत सिंह मादक पदार्थ बेचता है, सूचना के सत्यता जांच के लिए बारूण थाना के टीम द्वारा होटल पर 25/03/22 को छापेमारी किया गया, तलाशी के दौरान 29 किलो डोडा चूरा,पोश्ता,सुखा,टिकीया, कैप्सूल के साथ बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, अभियोजन के पक्ष में 08 गवाही हुई थी,

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