औरंगाबाद जिले में शनिवार को जिला पदाधिकारी, श्रीकांत शास्त्री के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत दायर परिवार वाद पत्र का सुनवाई किया गया।
जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कुल- 23 प्रकार के जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत दायर परिवार वाद पत्र का सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों के पास परिवाद पत्र भेज भेजते हुए यथाशीघ्र मामला को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
दायर परिवार वाद पत्र में श्रीमती शोभा देवी, ग्राम-बेलाव, थाना- कलेर, जिला-अरवल द्वारा दुर्घटना अनुदान. श्रीमती उर्मिला देवी एवं अन्य ग्राम-भलुआङी कला, थाना- अंबा, अंचल कुटुंबा, जिला-औरंगाबाद द्वारा भूमि मापी. महाराज भुईंया, ग्राम- रामराज बीगहा,
पोस्ट- निमाआजन, प्रखंड- मदनपुर द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान एवं इसके अतिरिक्त भूमि विवाद, अतिक्रमण, धोखाधड़ी, ऋण माफी एवं अन्य मामलों से संबंधित सुनवाई किया गया।