संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना, के पत्रांक-एम0-02-04/ 2024-1586, दिनांक-20.03.2024 एवं पत्रांक-एम0-02-04/ 2024-3437, दिनांक-07.05.2024 से प्राप्त सूचनानुसार 35-काराकाट लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत औरंगाबाद जिला के सभी तीन विधानसभा क्षेत्रों यथा- 219-गोह, 220-ओबरा एवं 221-नबीनगर में दिनांक-01.06.2024 को सप्तम चरण में मतदान कार्य किया जाना है। उक्त मतदान से संबंधित विभिन्न राजनैतिक दलों/ अभ्यर्थियों / पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार / कैंपेन एवं कोई भी राजनीतिक गतिविधियाँं मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व दिनांक-30.05.2024 को समाप्त हो गया है।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464INST/2007/PLN-1 Dated-08.01.2007 द्वारा निर्देशित है कि “Commision has directed the after the campaign period is over, the district election administration/police administration shall ensure that all such functionaries leave the constituency immediately after the campaign period is over, However, the said restriction may not be insisted uponduring the General Elections Lok Sabha/State Legislative Assembly in respect of the office bearof Political Party who is in-charge of
state. Such Office bearer of the political party shall declarehis palce of stay in the State Headquarters and his movement during the period in question shallremaining confined normally between his party office and place of his stay. This shall be brought tothe notice of all political parties, contesting candidates and their agents in order to enable them tocomply.
साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्वविभिन्न राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों / पार्टी कार्यकर्ताोओं द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार / कैपेन एवं कोई भी राजनीतिकगतिविधियाँ समाप्त किया जाना है। किसी भी दल के राजनैतिक पदाधिकारी / पार्टी कार्यकर्ता / जूलूस पदाधिकारी / अभियान पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं, और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान तिथि के 4৪ घंटे पुर्व से निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना है।
अतः उक्त के आलोक में सभी राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों के राजनैतिक दलों के पदाधिकारी / पार्टीकार्यकर्ता / जूलूस पदाधिकारी/ अभियान पदाधिकारी आदि, जो 35-काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं,और जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं को आदेश दिया जाता है कि वे मतदान तिथि तक 35- काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत वे उपस्थित नहीं रहेंगे।