जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया आदेश,सात लाख उन्नासी हजार रुपए मुआवजा पैंतालीस दिनों के अंदर करें प्रदान

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औरंगाबाद।जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार और सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने वाद संख्या-49/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विपक्षी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वाद सूचक अंजू देवी बड़ी दुर्गा मंदिर रफीगंज को सात

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लाख उन्नासी हजार रुपए मुआवजा पैंतालीस दिनों के अंदर प्रदान करें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शिकायत कर्ता महिन्द्रा वाहन का मालिक था उसका इंश्योरेंस अवधि के बीच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया इसकी सूचना और वकालतन नोटिस इंश्योरेंस

कंपनी को दिया,इस बीच सूचक के ऋण के ब्याज भी काफी बढ़ गई मजबूरन वाद सूचक को जिला उपभोक्ता अदालत की श्ररण लेना पड़ा,

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