जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली का कार्य आरंभ 

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बचाव पक्ष को मिलेगी इससे सशक्त और प्रतिस्पर्धात्मक विधिक सहायता

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औरंगाबाद।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद में वैसे लोग जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु एक नई प्रणाली के अन्तर्गत सभी नियुक्तियों के उपरान्त कार्य आरम्भ हो गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमुर्ति सह व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के निरीक्षी न्यायाधीश माननीय राजीव राय के द्वारा मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता पद पर  युगेश किशोर पाण्डेय, उपमुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता पद पर  अभिनंदन कुमार एवं  मुकेश कुमार सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता पद पर  चन्दन कुमार एवं रंधीर कुमार के अनुबन्ध को स्वीकार करते हुए इस पद के नये कार्य प्रारम्भ तथा नये दायित्वय पर बधाई देते हुए कहा गया कि अब आपके पास एक नई जिम्मेदारी है।

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जिससे औरंगाबाद वासियों को काफी लाभ होने की संभावना है।इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष  सम्पूर्णानन्द तिवारी, प्रधान न्यायाधीसज परिवार न्यायालय पुनीत कुमार गर्ग, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  प्रणव शंकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री मितु सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव  सुकुल राम मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आनन्द भूषण, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी  योगेश मिश्रा, न्यायकर्ता, श्रीमती शोभा सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीष सम्पूर्णानन्द तिवारी द्वारा बताया गया कि मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता उप विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता एवं सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष की ओर से अब सशक्त तरीके से उनकी बात को न्यायालय के समक्ष रखेंगें और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बचाव की मुफ्त कानूनी सहायता इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान होगी, जो विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध वादों में न्यायालय के समक्ष अपना सशक्त रूप से पक्ष रखेंगें साथ ही सम्बन्धित के वाद में हर स्तर पर कार्यवाही एवं निगरानी रखेंगें।

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