औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकारके द्वारा मण्डल कारा औरंगाबाद और अनुमंडल कारा दाऊदनगर में बंद वैसे बन्दियों के लिए विशेष अभियान चलाये जा रहे है जो छोटे छोटे अपराध में कारा में बंद हैं। प्राधिकार उन्हें जमानत पर मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चला रहा है।
इसी के तहत आज यानी की जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम ने मंडल कारा औरंगाबाद में कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष निरीक्षण और निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार प्राधिकार जिले के दोनों जेलों के बन्दियों के जमानत और रिहाई हेतु विशेष अभियान चला रहा है।
इस अभियान में वैसे बन्दी जो कारा में संसिमित हैं और उनकी वाद में अधिकतम सजा 2 वर्ष है उन्हें तथा वैसे बन्दी जो अपने वाद के अधिकतम सजा के आधी सजा तक कारा में बिता चुके हैं उन्हें विशेष रूप से इस अभियान में कारा से मुक्ति अथवा जमानत पर मुक्त
कराने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा। सचिव ने आगे बताया कि उक्त अभियान के सम्बंध में कारा प्रशासन से बन्दियों की सूची के माँगी गयी है। ताकि बन्दियों की पहचान कर उन्हें जमानत अथवा रिहाई हेतु सम्बन्धित प्रक्रियाओं को किया जा सके।
इस अवसर पर मंडल कारा औरंगाबाद के जेल अधीक्षक श्री दीपक कुमार, विधिक सेवा प्रतिरक्षा प्रणाली के उप प्रमुख श्री अभिनन्दन कुमार, जेल भ्रमण पैनल अधिवक्ता श्री शंकर दयाल सिंह, और श्रीमती स्नेहलता के अतिरिक्त जेल प्रशासन के पदाधिकारी गण उपस्थित थे!