इस जिला अन्तर्गत लाईसेंसी शस्त्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने के उद्देश्य से दिनांक-13.03.2024 को विस्तारित करते हुए दिनांक-03.04.2024 तक निर्धारित किया जाता है।
शस्त्र सत्यापन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक-243/ श० दिनांक- 07.02.2024 द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी संबंधित थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर अपने आवंटित क्षेत्र अंतर्गत सभी छुटे हुए लाईसेंसी शस्त्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगें। शेष आदेश इस कार्यालय के ज्ञापांक-243 / श०, दिनांक-07.02.2024 के अनुसार यथावत रहेगा।