लेवी मांगने के मामले में अभियुक्त दोषी करार  हुई जुर्माना

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आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शाद रज्जाक ने नवीनगर थाना कांड संख्या -86/07 ,टी. आर. -1533/19 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोष स्वीकार करने और मामले को निपटारा का आवेदन स्वीकार करते हुए अभियुक्त अजय यादव पटखोलिया नबीनगर को एक हजार जुर्माना लगाया, डांट फटकार लगाई और आगे किसी भी घटना के

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पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को

18/07/07 को नक्सली के नाम पर लेवी लेने के गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी नबीनगर अरूण कुमार द्वारा छापेमारी कर पकड़ा गया था,वाद के सुनवाई के दौरान वह न्यायालय से अनुपस्थित रहने लगा तो न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट जारी कर 30/03/24 को पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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