मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक दायित्व,जिला जज

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राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ कार्यक्रम का किया गया आयोजन

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औरंगाबाद।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में 15वाँ मतदाता दिवस पर व्यापक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राज कुमार की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारियों, सभी न्यायालय कर्मियों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभी कर्मियों द्वारा सामुहिक रूप से शपथ लेते हुए कहा गया कि

हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भिक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें।* इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि सभी व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग आवशयक रूप से करना चाहिए

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यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का रीढ़ है और इससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है इसलिए जब भी चुनाव हो लोग अपने-अपने क्षेत्र में अपना मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले करें, तब कोई काम करें। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि इस वर्ष का मतदाता दिवस का थीम *“वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगें हम”* को अक्षरशः पालन करने हेतु सभी को प्रेरित किया गया और प्राधिकार के तरफ से यह प्रयास किया जायेगा कि इसकी जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति तक पहूँचे।

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