मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली का कार्य महत्वपूर्ण:अपर जिला जज

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औरंगाबाद।निगरानी और सलाह समिति के अध्यक्ष जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो0 इसरार अहमद की अध्यक्षता में उनके प्रकोष्ठ में निगरानी और सलाह समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्रीमती तान्या पटेल, वरिष्ठ अघिवक्ता तथा निगरानी और सलाह समिति के सदस्य रसिक बिहारी सिंह के द्वारा मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के कार्यो की समीक्षा की गयी। इस बैठक में मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष

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सहायता प्रणाली को माह मई के द्वितीय सप्ताह में प्रदत्त वादों में किये गये कार्यो को संतोषप्रद बताते हुए और बेहतर कार्य करने एवं वाद के निस्तारण कराने हेतु और अधिक प्रयास करने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद में वैसे लोग जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में

सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु एक नई प्रणाली के अन्तर्गत यह सब व्यवस्था की गयी है अतः आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप उन्हें त्वरित और शसक्त बचाव करते हुए न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका का निर्वह्न ईमानदारीपूर्वक करें। विदित हो कि मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के अन्तर्गत सभी अधिवक्ताओं की पूर्णकालिक नियुक्ति इसलिए की गयी है कि आप अपने निजी वकालत के कार्य को छोड़कर सिर्फ विधिक सेवा प्राधिकरण

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अधिनियम के धारा 12 के अधीन आने वाले बचाव से सम्बन्धित वाद में कार्य करते हुए उन्हें सशक्त बचाव करते हुए न्याय देना है ऐसी स्थिति में आपका यह परम दायित्व हो जाता है कि आप उस पैमाने पर पूर्ण रूप से खरे उतरे।इस बैठक में मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता श्री युगेश किशोर पाण्डेय, उपमुख्य विधिक

सहायता बचाव अधिवक्ता अभिनन्दन कुमार एवं मुकेश कुमार, सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता चन्दन कुमार एवं रंधीर कुमार द्वारा भी बैठक में दिये गये निर्देश का पूर्णतः पालन करने हेतु समिति को भरोसा दिया गया।

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