किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गया को शोकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भीषण गर्मी में पर्यवेक्षण गृह गया मैं बंद ससीमित
सात विधि विवादित किशोर के उम्र निर्धारण आदेश पत्र काफी समय से निर्गत किया गया है किंतु आज तक बोर्ड में उम्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अधिवक्ता ने आगे बताया कि जे जे ऐक्ट 2015 की धारा 94 के अंतर्गत उम्र निर्धारण आदेश के 15 दिनों के
अंदर होनी चाहिए,ऐसा न करना किशोर हीत का हनन है और कानूनी आदेश का अवमानना है इस लापरवाही पर सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गया औरंगाबाद बोर्ड में प्रस्तुत करें