औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को कुटुंबा थाना कांड संख्या 133/2020 मामले में सुनवाई करते हुए कांड में अभियुक्त बनाए गए 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
25 हजार का जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पूरा मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर से जुड़ा हुआ है जहां 13 अगस्त 2020 को 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या ओझा गुनी का आरोप लगाकर गांव में एकत्रित हुई भीड़ के द्वारा टांगी गड़ासे से जघन्य हत्या कर दी गई थी।
मामले की जानकारी देते हुए एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उनलोगों ने उनके ससुर जगदीश राम की हत्या टांगी और गड़ासे से कर दी। प्राथमिकी में पुष्पा देवी ने बताया कि गांव के ही भुवनेश्वर राम के पुत्र जगल राम की मौत 9 अगस्त 2020 को किसी बीमारी से हो गई थी।
लेकिन सभी अभियुक्तों के द्वारा उनके ससुर पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर 13 अगस्त की दोपहर को उस वक्त कर दी थी जब वे अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट कर आए थे। उसी दौरान सभी अभियुक्त पारंपरिक हथियार से लैश होकर उनपर हमला कर दिया। उनके ससुर जान बचाकर भागे लेकिन सभी ने उन्हें खदेड़कर अमरपुर गांव के पक्की रोड के पास पकड़ लिया और टांगी गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी।
एपीपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सबों को सजा सुनाई गई है। इधर इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवकुमार राम ने बताया कि कांड में आरोपित किए गए सभी अभियुक्त निर्दोष है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके फंसाया गया है। वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।