औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में जिला जज अष्टम न्यायधीश मनीष जयसवाल ने गोह थाना कांड संख्या -48/03 ,एस टी आर संख्या 30/04,240/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त विजय पासवान,जय पासवान, कृष्णा पासवान बेरका गोह को एक सप्ताह पूर्व इस न्यायालय द्वारा भादंवि धारा -452,323 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था
आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को भादंवि धारा -452 में चार साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और भादंवि धारा -323 में छः महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामरूप दास बेरका गोह ने प्राथमिकी में बताया था कि
19/05/03 को 1:30 बजे दिन में तीनों अभियुक्त मिलकर मेरा भगीना सुरेश दास को लाठी डंडे और मुक्के से मार रहे थे और तीनों ने मिलकर हमें घर से खींच कर बाहर लाया तथा लाठी से सिर मारकर फोड़ दिया, जिससे सूचक बिहोश हो गया उसके बाद सूचक के पत्नी राजमोहनी देवी के दाहिने हाथ तोड़ दिया,हम लोग में झगड़ा
का वजह पंचायत में चुनाव के रंजिश थी, अभियुक्तों को 21/05/03 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, घटना के दो दशक बाद भरी अदालत में आज़ अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है,