व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज सात न्यायधीश निशित दयाल के कोर्ट में एक बहुत बड़ी घटना के अपराध में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, एपीपी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या-178/22 में काराधिन अभियुक्त कोशल कुमार और चंद्रमणि देवी सोलहपुरा गोह को भादंवि धारा 302,201 में दोषी करार दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/05/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विन्देश्वरी पासवान पहाड़ीपुर गोह ने
प्राथमिकी 21/06/22 को दर्ज कराई थी, अभियुक्त कोशल कुमार शादीशुदा नहीं था उसका दो बच्चे की मां एक विधवा औरत से नाजायज संबंध था जिसके कारण विधवा औरत गर्भवती होने पर कोशल कुमार पर शादी की दबाव बना रही थी जो कोशल और उसकी मां चंद्रमणि देवी को पसंद नहीं था इसलिए दोनों नाबालिग बच्चों के अनुपस्थित में धारदार हथियार से विधवा स्त्री का सर को धड़ से अलग कर अलग-अलग स्थान छुपा दिया इस बात की
खुलासा बच्चों ने चोकीदार के सामने किया था तब से दोनों गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया हैं इन्हीं दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर मृतका का सर, छड़ और प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया था ,इस घटना से मृतका के दोनों नाबालिग बच्चों के परवरिश प्रभावित हुए थे