प्रमाणपत्र में विसंगति क्यों प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वार मदनपुर को शोकोज 

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औरंगाबाद।किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी आर -4113/24, जे जे बी वाद संख्या -1039/25 में सुनवाई करते हुए प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वार मदनपुर औरंगाबाद को शोकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विवादित किशोर ने जब इस विधालय में नामांकन कराया तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कठरी का स्थानांतरण प्रमाणपत्र में जन्म तिथि

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-10/06/2005 था किन्तु जब रा मध्य विधालय वार से पढ कर स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया तो जन्मतिथि -16/08/2009 अंकित किया गया जो कार्य और कर्तव्य में घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता का घोतक है इसलिए प्रधानाध्यापक महोदय आप इस शोकोज का स्पष्टीकरण के साथ मूल नामांकन पंजी,पंचम वर्ग का दाखिला पंजी एव स्थानांतरण प्रमाणपत्र पंजी लेकर किशोर न्याय बोर्ड में सदेह उपस्थित हो, अन्यथा राज्य सरकार को अग्रतर

कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा,इसकी एक प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जा रहा है अधिवक्ता ने आगे बताया कि विधि विवादित किशोर पर जघन्य प्रकृति के अपराध का मामला दर्ज है किंतु दो अलग-अलग जन्म तिथि से

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मामला गंभीर हो गया है

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