सड़क दुर्घटना में वाद पीड़िता को मिला रिकॉर्ड 40 लाख रुपए की मुआवजा।

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सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये ज्यादा से ज्यादा करें सद्पयोग जिला जज।

 

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राजेश मिश्रा

औरंगाबाद।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा पलामू नगर थाना काण्ड संख्या 12 /2017 के मृतक असरफी तिवारी के पत्नी शकुंतला देवी , निवासी ग्राम राजोगरी, थाना लेशलीगंज पलामू, वर्तमान गंगटी थाना देव को 40 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव,सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.09.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 12/2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि पलामू नगर थाना काण्ड संख्या 12/2017 के मृतक असरफी तिवारी पिता स्व राम बरन तिवारी निवासी ग्राम ग्राम राजोगरी, थाना लेशलीगंज पलामू जो सिचाई विभाग डाल्टेनगंज में पदस्थापित थे को कार्यालय से घर पैदल जाने के क्रम में बस संख्या जे एच 03 जी- 7186 से टक्कर के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी|चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।सचिव ने बताया कि आगामी 09-12-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|

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