समाजिक समरसता और भाईचारा-मौलिक कर्तव्य

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय झरहा माली औरंगाबाद में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसका विषय सूचना के अधिकार अधिनियम एवं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर जागरूकता कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता नन्दकेश्वर साव और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक राजकुमार पासवान ने किया,

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सरकार के कार्यशैली, पारदर्शिता और जवाबदेही को आम जन के बीच लाया है, नागरिकों को सामान्य जानकारी देकर सशक्त बनाती है कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक विभाग के सार्वजनिक जानकारी ले सकते हैं, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और कानून शासन स्थापना के दिशा में प्रगति होता है, आगे बताया कि नागरिकों को मौलिक

कर्तव्य है कि संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र गीत का समान, समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाए, समाज और समाज के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारीया निभाना,देश के सम्प्रभुता और एकता की रक्षा, बच्चों को 16 वर्ष उम्र तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना,इस अवसर पर सुनील सिंह, दिनेश सिंह,लखन सिंह, महेश्वर पासवान,पारस महतो ,सुरेश प्रजापति, चंद्रेश्वर सिंह,अजय सिंह, सुनील प्रजापति,डोमन पासवान सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे

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