तीन दशक पुरानी हत्या के मामले में तीन दोषी करार,

1 Min Read
- विज्ञापन-

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार न्यायधीश आनन्द भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -144/94, एसटीआर -256/96 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों रामाशीष सिंह, रामदेव सिंह, जगदीश सिंह रामपुर ओबरा को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी तीन अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है

- Advertisement -
Ad image

सज़ा के बिन्दु पर 20/11/24 को भादंवि धारा -302/34 में सज़ा सुनाई जाएगी, एपीपी अनील कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामचंद्र सिंह रामपुर ओबरा ने 25/10/94 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उनके भाई जनार्धन यादव की भरूब मोड़ और रामपुर के बीच अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर

दिया गया था घटना के पीछे के कारण जमीनी विवाद बताया गया था,इस वाद में चार्जशीट 13 -07-95 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और आरोप गठन 01/03/2000 में किया गया था , घटना स्थल से एक जिंदा गोली और दो खोखा बरामद किया गया था

- Advertisement -
KhabriChacha.in
Share this Article

You cannot copy content of this page