विधिक जागरूकता शिविर आयोजित प्रत्येक बालक को भी है विधिक अधिकार

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औरंगाबाद।सामुदायिक भवन ओबरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसकी विषय था बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उसके सरंक्षण के लिए नाल्सा योजना 2015,

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कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल महिला अधिवक्ता निवेदिता कुमारी ने किया और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक धनेश सिंह ने किया, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने कहा कि

हमारे देश में मां के गर्भ से ही बच्चों को विधिक अधिकार प्राप्त है,जो हमें बाल्यकाल से ही संविधान के प्रति आस्था को और मजबूत करता है, जो निर्धन बच्चे विधिक सलाहकार परामर्श शुल्क करने में असमर्थ हैं वैसे प्रत्येक बालक के मुकदमा करने और मुकदमे में प्रतिरक्षा करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मददगार साबित हो रही है।

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का अधिकार,सभ्य जीवन स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, समाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार है और इन सभी अधिकारों से लाभान्वित कराना अभिभावक, राज्य सरकार, समाजसेवी संस्थाओं का कर्तव्य है,

विधि विरुद्ध किशोर के सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय और किशोर गृह है ताकि वे दोबारा गलती न करें और अपने व्यवहार में सुधार लावें,इस अवसर पर उपस्थित थे समाजसेवी धर्मेंद्र कुमार, सरपंच अलका देवी, संजय गुप्ता, मनोज कुमार सहित अन्य उपस्थित थे,

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