व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद ने बंदेया थानाध्यक्ष को किया शोकोज

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औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने बंदेया थाना कांड संख्या-20/17, जेजेबी केस नम्बर-635/18 में सुनवाई करते हुए सोमवार को बंदेया थानाध्यक्ष को शोकोज किया है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला सात साल पुरानी है। मगर बोर्ड द्वारा अनेकों बार पत्राचार करने के उपरांत भी आज तक आरोप पत्र किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में दाखिल नहीं किया गया है।

जो किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध है और बोर्ड के आदेश का अवहेलना है। अतः दस दिन के अंदर थानाध्यक्ष स्पष्टीकरण का जवाब दें। अन्यथा बोर्ड द्वारा वेतन रोकने का आदेश जारी किया जा सकता है।

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