जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोग अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारीयों के साथ बैठक आयोजित 

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गया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश एवम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार आगामी 9 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर मंगलवार को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट सभागर कक्ष में सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुआ जिसमें उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को उनके कोर्ट से सम्बंधित सुल्हनीय वादों को चिन्हित कर CIS पर डाटा डालने का निर्देश दिया।

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जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनामे के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निपटारा हो सके। गौतरलब है कि 9 मार्च को व्यवहार न्यायलय गया एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

सचिव महोदय ने बताया कि सुलहनीय वादों यथा आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, पानी एवं अन्य विपत्र से संबंधित, एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत दर्ज केस, बैंक ऋण, सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

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संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में 09 मार्च 2024 को सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव आशीष कुमार अग्निहोत्री के अतिरीक्त सभी अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवम प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद थें।

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