पूरे राज्य में गया नगर निगम के द्वारा ही शत प्रतिशत कचरे का किया जा है प्रसंस्करण, नगर आयुक्त

2 Min Read
- विज्ञापन-

गया।जिले में सोमवार को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति ( State level advisory body) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत की गई।

- Advertisement -
Ad image

बैठक में राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के शत प्रतिशत अनुपालन पर बल दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा भा.प्र.से .के द्वारा बताया गया कि पूरे राज्य में केवल गया नगर निगम के द्वारा ही शत प्रतिशत कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है।

गया नगर निगम के पास नैली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संयंत्र स्थापित है जिसमें गीला कचरा से कंपोस्ट तैयार किया जाता है साथ ही साथ MRF(एमआरएफ) में सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा बतलाया गया कि नगर निगम के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी चलित वाहन का उपयोग किया जा रहा है।

- Advertisement -
KhabriChacha.in

प्रदूषण नियंत्रण हेतु हॉटस्पॉट(hotspot) को भी चिन्हित किया गया है जहां प्रत्येक दिन वॉटर स्प्रिंकलर(water sprinkler) से छिड़काव किया जाता है साथ ही साथ धूल कण से बचाव हेतु फुटपाथ(end to end pavement) का निर्माण भी कराया जा रहा है। गया नगर निगम के द्वारा खुले में बालू गिट्टी आदि रखने पर पर ₹5000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन(single use plastic ban) के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दल का गठन किया गया है जो 5 जून के बाद लगातार छापेमारी का कार्य करेगी साथ ही साथ गया नगर क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध खटाल को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। गठित टीम के द्वारा यत्र तत्र कचरा फेंकने वालों एवं बिना ढके भवन निर्माण करने वालों पर भी दंड शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।

Share this Article

You cannot copy content of this page