औरंगाबाद।पिछले दो दिनों से जिले में पद रहे अत्यधिक ठंड को देखते हुए औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने विद्यालय संचालन के लिए गुरुवार को आदेश जारी किया हैं।
शाम साढ़े छह बजे मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा आठ तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से पहले एवं अपराह्न 4 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगे।
इसके अलावे विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया गया है कि वे उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। यह आदेश औरंगाबाद जिले में दिनांक- 03.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक- 06.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में यह भी बताया गया है कि ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय संचालन नए समय पर ही किया जाय। जिलाधिकारी के आदेश की प्रति जिले के समस्त अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है और उसके अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।